21 Mar 2024
इसका उद्देश अधिकृत मीडिया पेशेवरों सहित आवश्यक सेवा कर्मियों को मतदान के लिए सशक्त बनता है
नईदिल्ली | भारतीय निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की | आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी एवं अधिकृत मीडिया कर्मी इस सुविधा का लाभ ले लासके हैं | पोस्टल बैलेट से जुड़ी सभी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है| लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति की आवाज को सुनना इसका मुख्य उद्देश है |
अधिकृत मीडियाकर्मी एवं आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी फॉर्म 12डी(12D) आरओ(RO) अथवा डीईओ(DEO) कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं | फॉर्म 12डी मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है | फॉर्म 12डी को नोडल अधिकारी के सत्यापन के साथ अपनी लोकसभा क्षेत्र के आरओ को अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर जमा करना होता है |
पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान चुनाव की तिथि से 6 दिन पूर्व से लेकर 3 दिन पहले तक किया जा सकता है | अभ्यर्थी को आरओ के दिशा निर्देशानुसार मतदान केंद्र पर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान करना होता है | एक बार रिटर्निंग ऑफिसर(आरओ) के पोस्टल बैलेट मंजूरी के बाद सम्बंधित व्यक्ति मतदान केंद्र पर मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल सकता |